Vice President Resignation Process | जानिए चुनाव का पूरा तरीका
Vice President Resignation Process को लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने कार्यकाल बीच में ही इस्तीफा देकर एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने अचानक दिया इस्तीफा, अब आगे क्या? Vice President Resignation Process की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही 21 जुलाई 2025 को पद छोड़ दिया। भारत के इतिहास में यह तीसरी बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने टर्म के बीच इस्तीफा दिया हो। 📌 फिलहाल कौन संभालेगा जिम्मेदारी? संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सदन की कार्यवाही की निगरानी करेंगे। 📅 चुनाव कब और कैसे होता है? संविधान के तहत, Vice President Resignation Process में चुनाव की कोई तय समयसीमा नहीं है यदि इस्तीफा टर्म के बीच दिया गया हो। चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करता है और यह प्रक्रिया 1952 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम के अंतर्गत होती है। ⏳ नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? चुनाव भले ही बीच कार्यकाल में हो, लेकिन नए उपराष्ट्रपति को पूरा पांच साल का कार्यकाल मिलता है। कार्यकाल उस दिन से शुरू होता है जिस दिन वह पद ग्रहण करता है। 🗳 कौन करता…