Kanwar Yatra QR Code Rule को लेकर योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
Kanwar Yatra QR Code Rule को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 जून को जारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। यह आदेश कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद होटलों और ढाबों पर क्यूआर कोड सहित सभी जरूरी दस्तावेज प्रदर्शित करने को लेकर है।
⚖️ याचिका में लगाया निजता के हनन का आरोप
शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि क्यूआर कोड के जरिए ढाबा या होटल मालिक की पहचान उजागर करना धार्मिक और जातिगत प्रोफाइलिंग जैसा है, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
🏛️ कोर्ट ने स्पष्ट किया अपना रुख
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि फिलहाल कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है, ऐसे में मालिक के नाम और क्यूआर कोड जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन, वैधानिक रूप से जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा।
🛣️ किन्हें करना होगा पालन?
यह आदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटलों, ढाबों और स्टॉल्स पर लागू होगा। सभी को अपने लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और कानूनी कागजात सार्वजनिक रूप से दिखाने होंगे।
📜 सुप्रीम कोर्ट का सीमित आदेश
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यात्रा समाप्त हो रही है, इसलिए विस्तृत आदेश नहीं दिया जा सकता। अभी सिर्फ इतना ही निर्देश है कि सभी होटल मालिक वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करें।
🛑 बीते साल दी गई थी कुछ नियमों पर रोक
गौरतलब है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे आदेशों पर रोक लगा दी थी, जिनमें कहा गया था कि कांवड़ मार्ग पर होटलों के मालिकों और कर्मचारियों की पूरी पहचान उजागर की जाए। लेकिन इस बार कोर्ट ने QR कोड Rule पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।