‘हम फिल्म की रिलीज नहीं रोक सकते क्योंकि…’ Udaipur Files पर दिल्ली HC ने क्या कहा? 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म तब तक प्रदर्शित नहीं हो सकती जब तक उसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पुनः प्रमाणन नहीं दिया जाता। कोर्ट ने कहा- ‘कोई तात्कालिकता नहीं’ मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि चूंकि फिल्म का प्रमाणन लंबित है, इसलिए इसकी रिलीज पर रोक लगाने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा, “फिल्म केवल पुनर प्रमाणन के बाद ही प्रदर्शित हो सकती है, इसलिए इस स्तर पर कोई जल्दबाजी नहीं है।” फिल्म पर पहले ही लगे हैं 55 कट्स, और 6 कट्स की शर्त केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को फिल्म की सशर्त मंजूरी दी थी, जिसमें पहले से प्रस्तावित 55 कट्स के साथ छह अतिरिक्त कट्स अनिवार्य किए गए थे। बावजूद इसके, फिल्म को दोबारा प्रमाणन नहीं दिया है। जमीयत प्रमुख मदनी और आरोपी जावेद ने की याचिका दायर फिल्म को मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी और कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। जावेद का दावा है कि फिल्म की रिलीज से उसके निष्पक्ष ट्रायल पर असर पड़ेगा। केंद्र पर लगाया समिति गठन में नियम विरुद्ध कार्रवाई का आरोप…